उप्र में स्कूल खोलने के नियम में परिर्वतन, जानें क्या है नया आदेश

लखनऊ। उप्र में स्कूल अब एक पाली में भी चलाए जा सकेंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। कक्षा नौ से 12 तक के लिए स्कूल 10 से 3 बजे तक खोले जा सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने आदेश जारी कर दिया है। अभी कक्षा एक से आठ तक के स्कूल नहीं खोले गए हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है।

कुछ समय पहले शासन ने आलाधिकारों के साथ बैठक कर इस बात पर विचार करते हुए स्कूलों को एक ही पाली में चलाने के लिए सुझाव मांगे थे।

इसके बाद अब विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने सभी डीएम व डीआइओएस सहित अन्य अधिकारियों से विद्यालयों को एक पाली में ही खोलने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

इस गाइडलाइंस पर खुले थे स्कूल :

यूपी में कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी बोर्डों के स्कूल 19 अक्टूबर से खुल गए थे। पहले कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए। स्कूल आने के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी थी।

किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया गया, जो अभिभावक स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे उनके बच्चों की क्लासेज पहले की तरह ऑनलाइन चलती रही। कक्षाएं दो पालियों में संचालित हो रही थी।

पहली पाली में कक्षा 9 व 10 जबकि दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई हो  रही थी। क्लास में पहले दिन केवल 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही बुलाए जाने का आदेश हुआ था। बाकी 50 फीसदी अगले दिन। ऐसे ही रोटेशन चलाते रहने को कहा गया था।

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