दिल्ली: आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, हाई कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालाँकि कुछ देर बाद ही सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।

दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिए को 4 साल पहले मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था।

यह है पूरा मामला

बता दें कि साल 2016 में AIIMS के एक कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी।

मामले में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

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