
लखनऊ। चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इस बार पंचायत चुनाव में हर गांव से प्रधान पद के लिए 57 लोग पर्चा भर सकेंगे। पहले प्रधान पद की दावेदारी के लिए 47 पर्चे ही भरे जा सकते थे।
जिला निर्वाचन पंचायत को शासन से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिये गाइड लाइन मिल गई है। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, वार्ड मेम्बर, जिला पंचायत सदस्य के लिये अलग-अलग चुनाव प्रक्रिया आई है।
जिसमें सबसे बड़ी राहत भरी खबर दावेदारों के लिये हैं वह जल्दबाजी न करें और तय तारीख पर अपना नामांकन करायें। गांव-गांव पदों के साथ उनकी संख्या भी निर्वाचन आयोग ने भरपूर की है।
इसमें एक वार्ड से सदस्य के लिए 18 पर्चा भरे जा सकेंगे। वहीं बीडीसी के लिये 36 पर्चा, ग्राम प्रधान के लिये 57 व जिला पंचायत सदस्य के लिये 53 लोग पर्चा भर सकेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में संख्या 45 से 47 रहती थी लेकिन इस बार बढ़ा दी गई है। अब लोगों का मौका खाली न जायेगा वह भी अपनी दावेदारी कर सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे।
एक पद पर नहीं भरा जायेगा चार से ज्यादा पर्चा
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन में साफ कर दिया है कि इस बार चाहे ग्राम प्रधान पद का चुनाव हो चाहे बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य का, एक व्यक्ति चार से ज्यादा पर्चा नहीं भर सकेगा। चार से ज्यादा पर्चा भरे तो स्वतः ही सभी पर्चा निरस्त हो जाएगा।