मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे का पासपोर्ट जमा, नहीं जा सकेंगे देश के बाहर

गाजीपुर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों और पत्नी ने सोमवार को अपने-अपने  पासपोर्ट गाजीपुर पुलिस के पास जमा कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने अपने पासपोर्ट जमा कराएं हैं।

एसपी ओमप्रकाश सिंह और मुकदमे के विवेचक की मौजूदगी में तीनों आरोपियों ने वकील के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया को पूरा किया।

एसपी ने बताया कि गाजीपुर सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों पर गजल होटल के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में धांधली के आरोप हैं। इस मामले में सदर कोतवाली में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को अंतरिम राहत देते हुए 9 फरवरी तक उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। जमानत के दौरान कोर्ट ने कुछ शर्ते लगाई थी जिसमें पासपोर्ट को एसपी के सामने विवेचक के पास जमा कराना था।

इसी क्रम में सांसद अफजाल अंसारी ने मुलाकात के लिए सोमवार को समय मांगा था। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने अपने-अपने पासपोर्ट जमा कराए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है।

मुख्तार की पत्नी को भी मिल चुकी है अंतरिक जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने अफशां अंसारी की बेल याचिका मंजूर करते हुए अग्रिम जमानत दी है।  अफशां अंसारी पर गजल होटल के जमीन खरीद मामले में फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है।

पत्नी और बेटों सहित 12 पर दर्ज है केस

गजल होटल के निर्माण को लेकर अंसारी परिवार ने जिस जमीन को खरीदा था उसके खरीद-फरोख्त में प्रशासन ने तमाम अनियमितताएं पाई थीं।

साल 2020 के सितंबर माह में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके दोनों बेटों के साथ 12 लोगों पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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