गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कुर्क करेगी अतीक अहमद का करोड़ों का लाल बंगला

प्रयागराज (उप्र)। प्रयागराज के बमरौली स्थित माफिया अतीक अहमद के लाल बंगले को पुलिस अब कुर्क करेगी। पुलिस इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने वाली है। सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेज दी है।

आरोप है कि अतीक एंड कंपनी ने इसे अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति से बनाया। इसी लाल बंगले के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर जैद की देवरिया जेल में पिटाई हुई थी।  

पुलिस ने बताया कि माफिया अतीक अहमद के साथ मिलकर आबिद प्रधान और उसका दामाद प्रॉपर्टी डीलर जैद धूमनगंज में प्लाटिंग करते थे। बदले में कमाई का एक हिस्सा अतीक अहमद को पहुंचाते थे।

अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी यह क्रम जारी था। बमरौली में जहां पर मोहम्मद जैद का मकान है, उसी के पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसे लाल बंगला के नाम से भी पुकारते हैं।

बताया जाता है कि लाल बंगले की इसी प्रॉपर्टी को लेकर जैद और अतीक अहमद के बीच तनाव हुआ था। 2019 में अतीक अहमद ने जैद को धूमनगंज से देवरिया जेल बुलवाया और वहीं पर उसकी जमकर पिटाई की थी।

इस वारदात के बाद जनवरी 2020 में धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। धूमनगंज पुलिस ने अतीक और उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया।

इसकी जांच सिविल लाइंस पुलिस को मिली। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लाल बंगला आबिद प्रधान के छोटे भाई माजिद की पत्नी शमा अफरोज के नाम से रजिस्टर्ड है।

पुलिस का कहना है कि 15 बिस्वा में बनाई गई यह प्रॉपर्टी करोड़ों की है। इस मकान को अवैध रूप से धन अर्जित करके बनाई गई है। माफियाओं की इस संपत्ति को भी कुर्क करने के लिए सिविल लाइंस पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है।

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