
लखनऊ। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बाल विवाह,बाल मज़दूरी और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया।
जनता को यह भी बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है,जिसके तहत बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को 1 लाख रुपये तक के जुर्माना या 2 साल तक की जेल या दोनों ही सज़ा हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले महिला कल्याण विभाग ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी।
इस पुस्तक में हर उस प्रश्न का समाधान है कि बच्चे हों, किशोर या किशोरियाँ वो अपने साथ होने वाले शारीरिक और मानसिक शोषण से किस प्रकार मुक़ाबला कर सकते हैं।