उप्र: शादी समारोहों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, बैंड और डीजे पर कोई रोक नहीं

लखनऊ। उप्र में शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख़्त कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है।

सीएम ने कहा कि शादी की गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा।

मेरठ में दूल्हा और दुल्हन के पिता पर हुआ था मुकदमा

मेरठ में शादी विवाह के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर दूल्हा, दुल्हन के पिता और बैंक्विट हॉल के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है इस शादी में 350 से अधिक लोग जमा थे जबकि 100 लोगों की अनुमति थी।

सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह गश्त कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने जानकारी दी कि ओलिविया होटल के सामने बैजल भवन में शादी समारोह में काफी भीड़ इकट्ठा है।

पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कोविड-19 उल्लंघन करके 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद है। ज्यादातर लोगों ने मास्क की नहीं लगा रखे थे। सामाजिक दूरी का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा था।

सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार की ओर से बैजल भवन के मालिक हेमंत बैजल, दूल्हे के पिता राजू चौहान निवासी ग्रास मंडी सदर बाजार, दुल्हन के पिता वीर सिंह निवासी कसेरुखेड़ा के खिलाफ महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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