नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से उप्र की योगी सरकार को झटका लगा है। डॉ. कफील खान की रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यूपी सरकार ने डॉ. कफील खान के ऊपर से एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) हटाए जाने और रिहा करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
डॉ. कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया।
हालांकि, उनकी गिरफ्तारी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में की गई थी। अलीगढ़ के डीएम ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील खान पर रासुका लगाया था।
इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल सितंबर में कफील खान की रिहाई व रासुका हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश को ही योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।