निकिता तोमर हत्याकांड: तौसीफ और रेहान को उम्रकैद, अजहरुद्दीन सबूतों के अभाव में बरी

Nikita Tomar murder case (file photo)

फरीदाबाद (हरियाणा)। हरियाणा के बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ही दोषियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था।

मामले में सजा के ऐलान के मद्देनजर अदालत परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अदालत के सभी गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस मामले को 26 मार्च को पूरे पांच माह हो गए हैं। हत्या के 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी।

जानकारी के अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार 24 मार्च को तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था, लेकिन हथियार मुहैय्या कराने वाले तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर 26 मार्च को सजा पर बहस कराए जाने का आदेश दिया था। निकिता तोमर पक्ष के वकील ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो हुई है।

दोषियों को सजा पर निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा अदालत के फैसले का स्वागत है, लेकिन वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।

गौरतलब है कि बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेहान और अजहरुद्दीन पर लगा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।

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