
नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैनआपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो वह अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे।
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा।
बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए भी यह आवश्यक है।
पैन को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक
स्टेप 1. पैन को आधार के साथ लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2. अब बायीं ओर बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3. यहां आप पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
स्टेप 4. अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करें।
स्टेप 5. अब आप ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समयसीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।