Yash Dayal Case: क्रिकेटर यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई होनी है। यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी या नहीं, हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा।
Yash Dayal Case: महिला द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अदालत ने गिरफ्तारी को जरूरी नहीं बताते हुए मामले पर गहराई से विचार करने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक एफआईआर के आधार पर यश दयाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़िता, उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के एसएचओ को नोटिस भेजा था।
15 जुलाई को यश दयाल को मिली थी राहत
अदालत ने सभी से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा था ताकि मामले पर विस्तृत विचार किया जा सके। यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने ऊपर लगाए आरोप को निराधार बताया था और एफआईआर को रद्द किए जाने का आग्रह किया था।
ये भी पढ़े-
RCB क्रिकेटर Yash Dayal पर यौन शोषण का केस, गेंदबाज पर लगे गंभीर आरोप
यश दयाल का कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को यश दयाल पर आने वाला हाईकोर्ट का निर्णय उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ-साथ क्रिकेट करियर के लिए भी बेहद अहम होगा। बता दें कि यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद यश को यूपी टी20 लीग से बाहर कर दिया गया था। यश आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं।एबीएम