ट्रंप के टैरिफ पर US कोर्ट ने लगाई रोक, डिपोर्टेशन पर सुनाया बड़ा फैसला

Donald Trump Tariff News: टैरिफ को लेकर US अदालत से झटका लगने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ अब भी लागू हैं। उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ के मामले में समझौता किया गया तो देश कमजोर हो जाएगा।

Donald Trump Tariff News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है। टैरिफ को गैरकानूनी बताने के बाद अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप के फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन की आलोचना की है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप का यह फैसला अप्रवासियों के अधिकारों का हनन है। वाशिंगटन डीसी की जिला जज जिया कॉब के अनुसार, जनवरी में ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों को बाहर निकालना शुरू किया था। इसके तहत अप्रवासियों को कहीं भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।

टैरिफ पर US अदालत का क्या फैसला?

दरअसल, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का मानना है कि ट्रंप टैरिफ लगाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, मगर इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया. यह 1977 का कानून पारंपरिक रूप से प्रतिबंधों और संपत्ति जब्ती के लिए इस्तेमाल होता रहा है. टैरिफ लगाने की क्षमता केवल कांग्रेस की है.

ट्रम्प ने फैसले पर क्या कहा

बहरहाल, अमेरिकी अदालत का यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका है. डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं. यही वजह है कि उन्होंने अदालत को ही पक्षपाती बताया है. उन्होंने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि इस फैसले से अमेरिका तबाह हो जाएगा. यह विनाशकारी फैसला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि टैरिफ अब भी लागू है और वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे.

बता दें कि इससे पहले अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को भी गैरकानूनी बताया था। कोर्ट ने टैरिफ हटाने और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए ट्रंप प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है।